राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुर्जरों को विशेष श्रेणी में और गरीब सवर्णो को आरक्षण देने पर अंतरिम रोक लगा दिया है। साथ में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गुर्जर आंदोलन और सरकार को तगड़ा झटका लगा है।
गौरतलब है कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पचास फीसदी से अधिक आरक्षण दिए जाने पर एक व्यक्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट को एक पत्र लिख इसे रद्द करने की मांग की थी। जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जगदीश भल्ला और जस्टिस एमएन भंडारी की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया।
गौरतलब है कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पचास फीसदी से अधिक आरक्षण दिए जाने पर एक व्यक्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट को एक पत्र लिख इसे रद्द करने की मांग की थी। जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जगदीश भल्ला और जस्टिस एमएन भंडारी की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया।
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