पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, October 15, 2009

राष्ट्रीय महिला आयोग की मानी गई तो बेवफा पत्नी, सौतेली सन्तान को भी देना होगा गुजारा भत्ता।


राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुझाव दिया है कि विवाहित व्यक्ति को न सिर्फ अपनी पत्नी व बच्चों, बल्कि सौतेले बच्चों व सौतेले अभिभावकों को भी गुजारा भत्ता देना चाहिए। आयोग ने ‘बेवफा’ पत्नी को भी पति से गुजारा भत्ता पाने का हकदार बनाने की सलाह दी है। इन सुझावों से समाज में नई बहस छिड़ने की आशंका जताई जा रही है।  पति से बेवफाई वह आधार है, जिसके सहारे महिला को गुजारा भत्ता पाने से वंचित किया जा सकता है। लेकिन इस प्रावधान की आड़ में अक्सर पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ते से वंचित कर देते हैं। अब आयोग चाहता है कि सीआरपीसी की धारा 125 (5) में इस प्रावधान को हटा दिया जाए। आयोग यह भी चाहता है कि कानून में पत्नी की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया जाए। इसमें उस महिला को भी शामिल किया जाए, जिसके किसी अन्य व्यक्ति से वैवाहिक जैसे रिश्ते हैं या जो अपनी शादी को अमान्य करती हो। आयोग ने किसी बच्चे के लिए धारा 125 (आई)(बी) से ‘अवैध संतान’ शब्द हटाने की भी सलाह दी है।
बेंगलुरू स्थित नेशनल लॉ स्कूल में आयोजित एक कार्यशाला में वकीलों से हुई चर्चा के आधार पर आयोग ने ये सिफारिशें तैयार की हैं। इसमें यह भी कहा गया कि धारा 125 (आई) को हटाकर व्यक्ति के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण हर हाल में करने की अनिवार्यता तय की जाए। फिर चाहे, उसके पास संसाधन हों या नहीं।

पुरुषों के संगठनों ने आयोग की इन सिफारिशों पर कड़ा ऐतराज जताया है। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के विराग धुलिया ने कहा कि ऐसे मामले गुण-दोषों के आधार पर निपटाए जाने चाहिए, न कि लिंगभेद के आधार पर।

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