पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Wednesday, December 23, 2009

वसुंधरा सहित 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा


दीनदयाल ट्रस्ट की मूल फाइल देवस्थान विभाग से गायब होने के मामले में जयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित किशोर चतुर्वेदी,भंवर लाल शर्मा और देवस्थान विभाग के दो अधिकारियों सहित चौदह लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 में मुकदमा दर्ज करने को लेकर जयपुर के माणक चौक थाना पुलिस को निर्देश दिए है।

मजिस्ट्रेट ने यह आदेश श्रीकृष्ण कुक्कड़ की इस्तगासा की सुनवाई पर दिए। इस्तगासा में फाइल गायब कराने की आशंका जताते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया। अब पुलिस संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेगी। पिछले दिसंबर में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद फरवरी में पता चला कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय प्रथम से दीनदयाल उपाध्याय चेरिटेबल ट्रस्ट के पंजीयन की मूल गायब है। खोजबीन में पता चला कि सरकार बदलने से पहले से ही देवस्थान विभाग के मूवमेंट रजिस्टर में इस फाइल की चाल ही दर्ज नहीं है। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद देवस्थान विभाग के मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने अधिकारियों को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।

लेकिन मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता वाले दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट को भाजपा सरकार ने जयपुर के सी-स्कीम इलाके में राजमहल होटल के निकट करोड़ों की जमीन कौड़ियों में आवंटित कर दी थी।

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