पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, April 22, 2010

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए सचिव से पूछा "कितने साल में पूरे होंगे 72 घंटे!"

अदालती आदेश के बावजूद दो वर्ष तक अतिक्रमण हटाने में विफल रहने को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए सचिव को फटकार लगाई है। साथ ही सात दिन में श्याम नगर योजना से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

यह निर्देश न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने राजीव गांधी कॉलोनी हितकारी समिति व अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहे अधिकारियों की खिंचाई करते हुए पूछा कि न्यायालय द्वारा 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने के लिए दो वर्ष पूर्व दिए गए नोटिस की अवधि क्या अब तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने जेडीए सचिव तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) को 27 अप्रेल को न्यायालय में तलब किया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 मई 2008 को तत्कालीन नगर विकास न्यास को श्याम नगर योजना की सड़कों व पार्को से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन न्यास ने 30 अप्रेल 2008 को अतिक्रमियों को 72 घंटे में स्वेच्छा से हटने का नोटिस जारी किया था।

इस नोटिस के बावजूद न तो अतिक्रमी हटे व न ही न्यास ने इस दिशा में कोई प्रयास किया। उधर अतिक्रमण हटाने के न्यास के नोटिस को राजीवगांधी कॉलोनी हितकारी समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उनका स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण गंभीर सामाजिक समस्या है, इसका समाधान जरूरी है। यदि इस तरह के मामलों में अतिक्रमण करने वालों से सहानुभूति रखी गई तो इस समस्या को प्रोत्साहन मिलेगा।

क्यों न वेतन रोक दें ?

हाईकोर्ट ने चौबीस घंटे के अंदर जेडीए के टॉप टू बॉटम अधिकारियों की सूची, अतिक्रमण निरोधक दस्ते व इस कार्य में लगे पुलिस वालों की सूची पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही पूछा कि क्यों नहीं कर्तव्यों का निर्वाह करने में लापरवाही बरतने तथा गंभीर अकर्मण्यता के दोषी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए।कोर्ट ने आदेश दिया कि जेडीए एक सप्ताह में विवादित स्थल से अतिक्रमण हटाए। आवश्यक हो तो सरकारी विभागों व एजेंसियों की भी सहायता ले। विफल रहने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेडीए सचिव तथा एएसपी (यातायात) को 27 अप्रेल को न्यायालय में तलब किया है।

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