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Wednesday, July 21, 2010

सत्यम के पूर्व प्रबंध निदेशक रामा राज को जमानत मिली

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घोटालाग्रस्त आईटी कंपनी सत्यम (अब महिन्द्रा सत्यम) के पूर्व प्रबंध निदेशक रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास और अन्य तीन आरोपियों को आज जमानत दे दी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजा एलंगो ने सत्यम के संस्थापक बी. रामलिंग राजू के भाई रामा राजू, पूर्व सीएफओ श्रीनिवास और सत्यम के पूर्व कर्मचारियों, जी. रामकृष्ण, वेंकटपति राजू और सी. श्रीसैलम को जमानत दी है।

इस तरह से रामलिंग राजू को छोड़कर सत्यम घोटाले के सभी आरोपियों को विभिन्न अदालतों से जमानत मिल गई।

पिछले महीने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूसी के पूर्व अंकेक्षक एस. गोपालकृष्णन एवं पूर्व आंतरिक अंकेक्षक प्रभाकर गुप्ता को जमानत दी थी।

फरवरी में उच्चतम न्यायालय ने पीडब्ल्यूसी के एक अन्य अंकेक्षक श्रीनिवास तल्लूरी को जमानत दी, जबकि बीते साल मार्च में एक अदालत ने रामलिंग राजू के भाई बी. सूर्यनारायण राजू को अंतरिम जमानत दी थी।

पिछले साल जनवरी में सत्यम के संस्थापक एवं तत्कालीन चेयरमैन रामलिंग राजू द्वारा आईटी कंपनी में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद राजू एवं अन्य नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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