पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Saturday, August 7, 2010

पूर्व सांसद पप्पू यादव की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस और सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि विवादास्पद और बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ को तत्काल गिरप्तार कर चार सप्ताह में रिपोर्ट दें। यादव को 14 जून 1998 को सीपीएम नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। पटना हाईकोर्ट ने 18 फरवरी, 2009 को पप्पू यादव को जमानत दी थी।

सीबीआई ने एक साल बाद (26 मार्च, 2010) हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 3 मई को इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक आदेश में कह चुका है कि देश की किसी भी अदालत में यादव को जमानत संबंधी सुनवाई नहीं हो सकती।

इसके बावजूद यादव की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त एतराज जताया। जस्टिस मार्कंडेय काटजू और एके पटनायक ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कोर्ट 3 मई को यादव की जमानत याचिका खारिज कर चुका है, फिर भी बिहार पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कुछ नहीं किया और न ही उसने समर्पण किया। यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के मामले में पुनरीक्षण याचिका लगाई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया।

0 टिप्पणियाँ: