पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Sunday, August 15, 2010

सज्जन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुनवाई पर रोक

सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में हत्या और दूसरे आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने सज्जन की अपने अभियोजन को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। इसके पहले 19 जुलाई को हाईकोर्ट ने सज्जन के खिलाफ विभिन्न आरोपों को रद्द करने से मना करते हुए कहा था कि अभियोजन में देरी एक तरह से सज्जन को लाभ पहुंचाएगी।

पूर्व सांसद सज्जन पर दो मामलों में अभियोजन चल रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाया।

इसके पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई अदालत को आदेश देते हुए कहा था कि वह दंगों के मामले में सज्जन के खिलाफ शीघ्रता से सुनवाई करे। सुनवाई अदालत में इस वर्ष मई में आरोपियों के खिलाफ धारा 302 [हत्या], धारा 395 [डकैती], धारा 427 और धारा 153ए [दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने] के तहत आरोप निर्धारित किए थे, जिससे सज्जन और पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया था।

सीबीआई ने सज्जन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को उकसाया, जिसके बाद दिल्ली कैंट में पांच लोगों की हत्या हो गई। सज्जन के अलावा इस मामले में बलवान खोखर, कृष्ण खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल आरोपी हैं।

सीबीआई ने 13 जनवरी को सज्जन और अन्य आरोपियों के खिलाफ दो आरोपपत्र दाखिल किए थे।

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