पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, August 12, 2010

निचली अदालतें रद्द कर सकती हैं रेडकार्नर नोटिस-दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि किसी मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ जांच एजेन्सियों या इंटरपोल द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर या रेड कार्नर नोटिस को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है.     

न्यायमूर्ति शिव नारायण धींगरा ने एक फ़ैसले में कहा कि संबन्धित व्यक्ित के आवेदन पर लुक आउट नोटिस को जारी करने वाले अधिकारी इसे वापस ले सकते हैं या जिस अदालत में आरोपी के खिलाफ़ मामला लंबित है या संबन्धित थाना क्षेत्र में पडने वाली अदालत इसे वापस ले सकती है.     

एक मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय की राय मांगने पर पीठ ने यह निर्णय दिया. मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा था कि क्या निचली अदालत को लुक आउट सर्कुलर या रेड कार्नर नोटिस वापस लेने का अधिकार है.     

मजिस्ट्रेट ने भारतीय मूल के एक कनाडियाई नागरिक के उसके खिलाफ़ जारी लुक आउट सर्कुलर और रेड कार्नर नोटिस वापस लेने के आवेदन पर यह राय मांगी थी. उसके खिलाफ़ एक वैवाहिक विवाद को लेकर लुक आउट सर्कुलर और रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था.

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