पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Monday, September 6, 2010

पति भिखारी हो या साधु, देना होगा गुजारा भत्ता

पत्नी की जिम्मेदारी उठाना पति का नैतिक कर्तव्य है। पति चाहे भिखारी, साधु या दिवालिया उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। यह टिप्पणी करते हुए रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एक व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि न्यूनतम वेतन मजदूरी के आधार पर पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। ध्यान रहे कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत में पुनर्विचार अर्जी दाखिल कर आशुतोष कुमार ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को न्याय के खिलाफ बताते हुए खारिज करने का अनुरोध किया था। अदालत में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह 3200 रुपये मासिक कमाता है, जबकि मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे गुजारा भत्ता 4500 रुपये की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर देने का आदेश दिया है, ऐसे में यदि वह आदेशानुसार पत्नी को दो हजार रुपये का गुजारा भत्ता दे देता है, तो वह अपना व बीमार मां का जीवन निर्वाहन कैसे करेगा, जबकि याचिकाकर्ता की पत्नी ने अदालत से कहा कि पति की जिम्मेदारी है कि वह उसकी जरूरतों को पूरा करे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई कमी नहीं है। सत्र न्यायालय ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया।

3 टिप्पणियाँ:

Kajal Kumar's Cartoons काजल कुमार के कार्टून said...

कभी कभी मज़ाक भी हो जाता है.

रमेश कुमार जैन उर्फ़ निर्भीक said...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह के आदेश को देखकर लगता हैं कि-मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय ही एक गरीब आदमी को भी हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय जाने के लिए लगभग मजबूर कर देता है. अगर किसी बेचारे के पास वकीलों के लिए पैसे न हो तो बेचारा आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा?

इन्टरनेट या अन्य सोफ्टवेयर में हिंदी की टाइपिंग कैसे करें और हिंदी में ईमेल कैसे भेजें जाने हेतु मेरा ब्लॉग http://rksirfiraa.blogspot.com देखें. अच्छी या बुरी टिप्पणियाँ आप करें और अपने दोस्तों को भी करने के लिए कहे.अपने बहूमूल्य सुझाव व शिकायतें अवश्य भेजकर मेरा मार्गदर्शन करें.
# निष्पक्ष, निडर, अपराध विरोधी व आजाद विचारधारा वाला प्रकाशक, मुद्रक, संपादक, स्वतंत्र पत्रकार, कवि व लेखक रमेश कुमार जैन उर्फ़ "सिरफिरा" फ़ोन: 09868262751, 09910350461 email: sirfiraa@gmail.com, महत्वपूर्ण संदेश-समय की मांग, हिंदी में काम. हिंदी के प्रयोग में संकोच कैसा,यह हमारी अपनी भाषा है. हिंदी में काम करके,राष्ट्र का सम्मान करें.हिन्दी का खूब प्रयोग करे. इससे हमारे देश की शान होती है. नेत्रदान महादान आज ही करें. आपके द्वारा किया रक्तदान किसी की जान बचा सकता है.

रमेश कुमार जैन उर्फ़ निर्भीक said...

एक दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है. जिसमें पक्षपात व तानाशाही की झलक मिलती हैं. माना कि-पत्नी की जिम्मेदारी उठाना पति का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन क्या कभी पति के प्रति पत्नी द्वारा नैतिक जिम्मेदारी न निभाने पर कोर्ट ने कोई सजा दी है. वहां पर सभी मौन हो जाते हैं. गौरतलब है कि-हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह के आदेश को देखकर लगता हैं कि-मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय ही एक गरीब आदमी को भी हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय जाने के लिए लगभग मजबूर कर देता है. अगर किसी बेचारे के पास वकीलों के लिए पैसे न हो तो बेचारा आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? ### रमेश कुमार जैन उर्फ़ "सिरफिरा"