पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Wednesday, October 13, 2010

बेअंत सिंह के हत्यारे को उम्र कैद की सजा

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी जगतार सिंह हवारा की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। न्यायालय ने हवारा तथा बलवंत सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।

न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और अरविंद कुमार की ख्डांपीठ ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के मृत्युदंड के फैसले को बरकरार रखा। इसी मामले में शमशेर सिंह, गुरमीत सिंह और लखविंदर सिंह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

हवारा तथा अन्य दोषियों की उच्च न्यायालय में दायर अपीलों की नियमित सुनवाई के बाद गत एक अक्टूबर को न्यायाधीश गिल तथा अरविंद कुमार की खंडपीठ ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा था। आतंकी संगठन बब्बर खालसा का कुख्यात सदस्य जगतार सिंह हवारा इस समय यहां की बुडैल जेल में बंद है तथा बलवंत सिंह तथा अन्य दोषी पटियाला की जेल में बंद हैं।

ज्ञातव्य है कि गत 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय के बाहर बम विस्फोट में पूर्व मुख्यमंत्री सहित सत्रह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने वर्ष 2007 में जगतार सिंह हवारा और बलवंत सिंह को फांसी की सजा तथा शमशेर सिंह, गुरमीत सिंह और लखविंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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