पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Tuesday, November 2, 2010

तलाक के लिए अदालत पहुंचीं आशा भोंसले की बहू

दिग्गज गायिका आशा भोंसले की बहू साजिदा उर्फ रमा भोसले ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस अदालत ने आशा के बेटे और संगीत निर्देशक हेमंत भोसले को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में अपनी पत्नी साजिदा को 25 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया।

बांद्रा में परिवार अदालत ने हाल में साजिदा की तलाक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साजिदा ने आरोप लगाया था कि उसके साथ 1985 में शादी के बाद से बुरा बर्ताव हो रहा है।

पिछले वर्ष एयर इंडिया की विमान परिचायिका के पद से सेवानिवृत्त हुई साजिदा ने अपनी याचिका में प्रति माह पांच लाख रुपए के गुजारे भत्ते की मांग करते हुए कहा कि हेमंत ने मेरा अपमान किया और अंतत: वर्ष 2003 में एक ब्रिटिश महिला के लिए मुझे छोड़कर चला गया।

उन्होंने हालांकि अपनी सास आशा भोसले के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए हैं। साजिदा ने अपने पति पर संपत्ति बेचने संबंधी कई आरोप लगाए हैं।

उधर 61 वर्षीय हेमंत का कहना है कि साजिदा गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं हैं क्योंकि वह पैसे कमा रही हैं और उनकी अच्छी खासी आमदनी है।

उन्होंने कहा कि उनके पास मुंबई में कोई संपत्ति नहीं है और पंचगनी बंगला उनकी मां आशा का है। हेमंत ने कहा कि उनके पास स्काटलैंड में संपत्ति है जिसका मालिकाना हक संयुक्त रूप से उनके और एक ब्रिटिश महिला के बीच है।

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