पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Tuesday, April 19, 2011

बार कौंसिल चुनाव में आरक्षण को लेकर याचिका

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़े वर्ग के वकीलों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

बार कौंसिल के सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हरदोई के अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा सोमवार को दाखिल इस याचिका में कहा गया कि आरक्षण के नियमों के तहत बार कौंसिल ऑफ यूपी के इन चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए सात सीटें आरक्षित करनी चाहिए। आज तक कौंसिल द्वारा चुनावों में कभी आरक्षण नहीं दिया। ओबीसी के साथ एससी-एसटी कोटे में भी आरक्षण देने की मांग याचिका में की गई है। याचिका में यह भी तर्क रखा गया कि आज तक महिला अधिवक्ताओं को भी आरक्षण नहीं दिया गया। आरक्षण देने के मामले में कभी भी विधि मंत्रालय, बार कौंसिल ऑफ इंडिया और बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा विचार नहीं किया गया। याचिका में केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय, राज्य के प्रिसिंपल सेक्रेटरी विधि सिविल सेक्रेटिएट लखनऊ, चेयरमैन बार कौंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन स्टेट बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है। याचिका को उच्च न्यायालय में स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस रणविजय की खंडपीठ 20 अप्रैल को करेगी।

0 टिप्पणियाँ: