सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा, ''अदालतों को सतही नजरिया नहीं अपनाना चाहिए, जैसा कि मौजूदा मामले में हुआ। सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मामले में फैसला करना चाहिए। संपत्ति का अधिकार यद्यपि मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन यह अब भी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है और संविधान के अचुच्छेद 300 ए के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा किसी भी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता।' उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए किसानों की 205 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रद करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। जमीन के मालिकों राधेश्याम और अन्य अदालत में याचिका दायर कर मार्च 2008 में किए अधिग्रहण को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा, ''अदालतों को सतही नजरिया नहीं अपनाना चाहिए, जैसा कि मौजूदा मामले में हुआ। सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मामले में फैसला करना चाहिए। संपत्ति का अधिकार यद्यपि मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन यह अब भी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है और संविधान के अचुच्छेद 300 ए के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा किसी भी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता।' उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए किसानों की 205 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रद करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। जमीन के मालिकों राधेश्याम और अन्य अदालत में याचिका दायर कर मार्च 2008 में किए अधिग्रहण को चुनौती दी थी।
4 टिप्पणियाँ:
sir ye faisla kis tarikh ko aya eska a.i.r. mere e- mail par bhejne ki kripa kare my email-birendrapandey1981@gmail.com
sir, mere par dada ne 14 acre jamin kharidi thi, 4 saal pahle jp cement company ne bhoo arjan ke naam pe bataya ki ye 12 acre jamim sarkar ne hame lime stone ke liye award kar diya hai,to jp ne hamare pita aur chacha se ye 12 acre jamin ki rajstree karwa li, aur 4 mahine baad bachi jamin bhi award k baam par le liya jiska hamne koi muabja nahi liya, ab jab hamne 4 saal baad subhna ke adhikar se jankari lee to pata chala ki kul 7 acre jamin hi sarkar ne jp ko award kiya hai , ab aap bataye ki hum kaise is case ko lade
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