इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसडीएम सदर समेत चार अधिकारियों पर हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टि पर दिया है। आदेश में इलाहाबाद के एसडीएम सदर पर बीस हजार, तहसीलदार सदर पर पंद्रह, नायब तहसीलदार पर दस हजार तथा लेखपाल पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह आदेश भी दिया कि अगली सुनवाई की तिथि पर हर्जाना राशि बैंक ड्राफ्ट के जरिए न्यायालय के समक्ष जमा करें। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने बक्शी उपरहार के जगदीश प्रसाद की याचिका पर दिया।
ज्ञातव्य है कि 1400 फसली तक याची की जमीन का रकबा .262 हेक्टेयर था। किंतु इसके बाद यह रकबा घटकर .63 हेक्टेयर हो गया। याची ने राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने की अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसी पर यह याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। न्यायालय ने पत्रावली तलब की, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अधिकारियों की लापरवाही से गलती हुई है। अधिकारियों ने इस त्रुटि के लिए क्षमा मांगी। इसी पर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया।
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