पटना उच्च न्यायालय ने चुटकी लेते याचिकाकर्ता से कहा- अपनी पत्नी से हर मर्द परेशान ही रहता है।.. खुशी मनाइये और संभव हो तो मिठाई भी बांटिये। हाईकोर्ट ने वाइफ की परिभाषा इस तरह की- रांग इनवाइटेड फॉर एवर। पराए मर्द के साथ चली गई अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पति की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत की यह टिप्पणी कोर्ट परिसर में खासी चर्चा में रही। आखिरकार याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी वापस नहीं मिल सकी। जोधपुर में तैनात आर्मी में लांस नायक मलय कुमार की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को वापस करते हुए हाइकोर्ट ने उन्हें किसी सक्षम न्यायालय की शरण में जाने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में जाने की छूट देते हुए पत्नी को वापस कराने में असमर्थता जाहिर की। याचिका में मूलत: जहानाबाद (बिहार) के मकदूमपुर थाना के सुमेरा गांव वासी लांसनायक ने अदालत के सामने अपनी व्यथा रखी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी शादी 2003 में अनुराधा के साथ हुई। शुरू में सब कुछ ठीक रहा।
Thursday, September 2, 2010
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1 टिप्पणियाँ:
हाईकोर्ट ने वाइफ की परिभाषा काफी अच्छी की.रांग इनवाइटेड फॉर एवर-हमेशा के लिए गलत।
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