चर्चित टाटी नरसंहार में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मंत्नी संजय सिंह की कोर्ट परिसर में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
गौरतलब है कि बिहार में शेखपुरा जिले की बहुचर्चितत टांटी नरसंहार कांड के मामले में आज विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्नी संजय सिंह समेत आठ लोगों को दोषी ठहराया था। मुंगेर कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद ही पूर्व मंत्री को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई।
विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने करीब नौ वर्ष पुराने मामले में सुनवाई के बाद बिहार के पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्नी संजय कुमार समेत आठ लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।
इस मामले में अदालत ने गांव के तत्कालीन मुखिया बांके सिंह और एक अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने सात अक्टूबर की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार दोषियों ने 26 दिसम्बर 2001 को राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन जिलाध्यक्ष काशी नाथ यादव समेत आठ लोगों की
जिले के टांटी नदी पुल के निकट गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में कांग्रेस के तत्कालीन सांसद राजो सिंह और उनके पुत्न संजय कुमार समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। वर्ष 2005 में राजो सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
गौरतलब है कि बिहार में शेखपुरा जिले की बहुचर्चितत टांटी नरसंहार कांड के मामले में आज विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्नी संजय सिंह समेत आठ लोगों को दोषी ठहराया था। मुंगेर कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद ही पूर्व मंत्री को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई।
विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने करीब नौ वर्ष पुराने मामले में सुनवाई के बाद बिहार के पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्नी संजय कुमार समेत आठ लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।
इस मामले में अदालत ने गांव के तत्कालीन मुखिया बांके सिंह और एक अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने सात अक्टूबर की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार दोषियों ने 26 दिसम्बर 2001 को राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन जिलाध्यक्ष काशी नाथ यादव समेत आठ लोगों की
जिले के टांटी नदी पुल के निकट गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में कांग्रेस के तत्कालीन सांसद राजो सिंह और उनके पुत्न संजय कुमार समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। वर्ष 2005 में राजो सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment