उच्चतम न्यायालय ने इराक से जुड़े तेल के बदले अनाज घोटाले की जाँच में देर करने के प्रयासों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवरसिंह और उनके पुत्र की खिंचाई की तथा प्रवर्तन निदेशालय को 2006 से रुकी जाँच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंगलवार को अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने सिंह और उनके पुत्र की अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कुछ खास दस्तावेजों की आपूर्ति की माँग की थी। इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों को मामले की जाँच में तेजी लाने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि सिंह और उनके बेटे जगतसिंह की ओर से दायर ये याचिकाएँ मामले में देरी करने का तरीका हैं। याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने मामले की सुनवाई में बाधा डालने का प्रयास हैं। पीठ ने कहा कि ईडी के सामने सुनवाई को तेजी से खत्म किया जाए।
नटवर सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका खारिज होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में वोल्कर और आरएस पाठक समितियों के दस्तावेजों की माँग की थी।
न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने सिंह और उनके पुत्र की अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कुछ खास दस्तावेजों की आपूर्ति की माँग की थी। इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों को मामले की जाँच में तेजी लाने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि सिंह और उनके बेटे जगतसिंह की ओर से दायर ये याचिकाएँ मामले में देरी करने का तरीका हैं। याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने मामले की सुनवाई में बाधा डालने का प्रयास हैं। पीठ ने कहा कि ईडी के सामने सुनवाई को तेजी से खत्म किया जाए।
नटवर सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका खारिज होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में वोल्कर और आरएस पाठक समितियों के दस्तावेजों की माँग की थी।
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment