न्यायालय आदेश की अवमानना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यप्रकाश शर्मा ने एक उप निरीक्षक के वेतन से सौ रुपया काटने का आदेश पारित किया है।
थाना फतेहपुर से संबंधित फौजदारी के मामले के गवाह दारोगा प्रेमलाल वर्मा सम्मन व कारण बताओ नोटिस के तामील के बाद भी न्यायालय पर गवाही देने नहीं आये। न्यायालय ने इसे मुकदमे के निस्तारण में विलंब का दोषी माना। आज नियत तिथि पर साक्ष्य के लिए न्यायालय पर उपस्थित न होने पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक व ट्रेजरी अफसर को आदेश दिया कि वह उसके वेतन से एक सौ रुपया काटकर राजकोष में जमा करे तथा आगामी नियत तिथि 20 अक्टूबर को न्यायालय पर उपस्थित करायें।
थाना फतेहपुर से संबंधित फौजदारी के मामले के गवाह दारोगा प्रेमलाल वर्मा सम्मन व कारण बताओ नोटिस के तामील के बाद भी न्यायालय पर गवाही देने नहीं आये। न्यायालय ने इसे मुकदमे के निस्तारण में विलंब का दोषी माना। आज नियत तिथि पर साक्ष्य के लिए न्यायालय पर उपस्थित न होने पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक व ट्रेजरी अफसर को आदेश दिया कि वह उसके वेतन से एक सौ रुपया काटकर राजकोष में जमा करे तथा आगामी नियत तिथि 20 अक्टूबर को न्यायालय पर उपस्थित करायें।
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