राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी दस बजे बाद शहर के एक वैवाहिक स्थल पर तेज आवाज में संगीत बजने पर आदर्श नगर के पुलिस वृत्ताधिकारी को आगामी 26 मई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला और न्यायाधीश मनीष भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को प्रमोद नारायण माथुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शहर के सार्वजनिक स्थानों पर रात दस बजे बाद तेज आवाज में संगीत बजाने पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने इसके लिए संबंधित थानाधिकारियों और वृत्ताधिकारियों को पाबंद किया था लेकिन इस आदेश के बाद भी गत दिनों शहर के तिलक नगर क्षेत्र में एक वैवाहिक स्थल पर दस बजे बाद तेज आवाज में संगीत बजाया गया। इस खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए आदर्श नगर क्षेत्र के वृत्ताधिकारी को आगामी 26 मई को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला और न्यायाधीश मनीष भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को प्रमोद नारायण माथुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शहर के सार्वजनिक स्थानों पर रात दस बजे बाद तेज आवाज में संगीत बजाने पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने इसके लिए संबंधित थानाधिकारियों और वृत्ताधिकारियों को पाबंद किया था लेकिन इस आदेश के बाद भी गत दिनों शहर के तिलक नगर क्षेत्र में एक वैवाहिक स्थल पर दस बजे बाद तेज आवाज में संगीत बजाया गया। इस खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए आदर्श नगर क्षेत्र के वृत्ताधिकारी को आगामी 26 मई को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
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