सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के न्यायिक अघिकरियों के चयन के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए वैधानिक सवाल को अनिर्णत रखा है। वैधानिक सवाल है कि न्यायिक अघिकरियों के चयन में आयोग द्वारा लगाया गया स्केलिंग फार्मूला क्या वैध है अथवा अवैध है? राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि चयन में आयोग स्केलिंग फार्मूला नहीं लगा सकता।
यह विवाद 2005 के चयन से चला आ रहा है। न्यायालय ने 2008 के अभ्यर्थियों की समादेश याचिकाओं को खारिज करते हुए वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी और कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णनन , न्यायाधीश जे एम पांचाल और न्यायाधीश बी एस चौहान की खण्डपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अघिवक्ता पी पी राव व अन्य तथा राज्य सरकार की ओर से स्थाई अघिवक्ता मिलिंद कुमार को सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली आयोग की कई विशेष अनुमति याचिकाओं को खरिज करते हुए कहा कि चयन में स्के लिंग फार्मूला की वैधानिकता का सवाल खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के चयन के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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