राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (5) बी के तहत जारी आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई संभागीय आयुक्त के समक्ष हो सकती है, न कि राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष।
राजस्व मण्डल सदस्य ताराचन्द सहारण की एकल पीठ ने अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार तय करते हुए राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय को क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया। पीठ ने यह आदेश प्रार्थी फतेह मोहम्मद निवासी नौहर, हनुमानगढ की निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाए। पीठ ने आदेश में कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो पुन: संभागीय आयुक्त /अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (सक्षम न्यायालय) के समक्ष अपील कर सकती है।
मामले के अनुसार उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका नौहर की ओर से गतवर्ष धारा 90 (5) बी के तहत वादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण किया गया। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दायर कर आपत्ति दर्ज करवाई कि आरएए को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। आरएए ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इसके बाद प्रार्थी ने मण्डल में निगरानी याचिका दायर की।
राजस्व मण्डल सदस्य ताराचन्द सहारण की एकल पीठ ने अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार तय करते हुए राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय को क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया। पीठ ने यह आदेश प्रार्थी फतेह मोहम्मद निवासी नौहर, हनुमानगढ की निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाए। पीठ ने आदेश में कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो पुन: संभागीय आयुक्त /अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (सक्षम न्यायालय) के समक्ष अपील कर सकती है।
मामले के अनुसार उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका नौहर की ओर से गतवर्ष धारा 90 (5) बी के तहत वादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण किया गया। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दायर कर आपत्ति दर्ज करवाई कि आरएए को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। आरएए ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इसके बाद प्रार्थी ने मण्डल में निगरानी याचिका दायर की।
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