आरजेएस परीक्षा 2005 में स्कैलिंग व्यवस्था को अवैध ठहराने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान लोकसेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आरपीएससी संपूर्ण आयोग की 3 नवंबर को प्रस्तावित बैठक में इस पर आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी। आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया गया है।
आयोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तीन नवंबर की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। आरजेएस भर्ती परीक्षा में स्कैलिंग व्यवस्था वर्ष 2000 से लागू है इसलिए यह कहना गलत है कि 2005 की परीक्षा से स्कैलिंग व्यवस्था लागू की गई है। वैसे भी आयोग ने संघ लोकसेवा आयोग की व्यवस्था का अनुसरण ही किया है। यूपीएससी में पहले से ही न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में स्कैलिंग व्यवस्था लागू है। आरएएस भर्ती परीक्षा में स्कैलिंग व्यवस्था आरपीएससी 1992 में ही लागू कर चुकी है, जो निरंतर है।
आयोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तीन नवंबर की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। आरजेएस भर्ती परीक्षा में स्कैलिंग व्यवस्था वर्ष 2000 से लागू है इसलिए यह कहना गलत है कि 2005 की परीक्षा से स्कैलिंग व्यवस्था लागू की गई है। वैसे भी आयोग ने संघ लोकसेवा आयोग की व्यवस्था का अनुसरण ही किया है। यूपीएससी में पहले से ही न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में स्कैलिंग व्यवस्था लागू है। आरएएस भर्ती परीक्षा में स्कैलिंग व्यवस्था आरपीएससी 1992 में ही लागू कर चुकी है, जो निरंतर है।
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