Monday, November 2, 2009
जयपुर नगर निगम वार्ड आरक्षण निर्धारण की लॉटरी दुबारा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को जयपुर नगर निगम के 7 वार्डो में 14 अक्टूबर के आदेश के जरिए किए गए आरक्षण निर्धारण को वैध करार देते हुए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश आर एस राठौड़ ने गीता मिश्र एवं वेद प्रकाश शर्मा की याचिका पर यह फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि वार्डो में आरक्षण निर्धारण के लिए दुबारा लॉटरी निकालने की जरूरत नहीं है।
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