दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी को नोटिसभेजकर पितृत्व अधिकार संबंधी मामले में जवाब पेश करने को कहा है।
इससे पहले रोहित शेखर नाम के इस युवक का वह याचिका हाईकोर्ट ने एकलपीठ ने खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने खुद को तिवारी का बेटा होने का दावा किया था।
रोहित शर्मा कांग्रेस की पूर्व कार्यकर्ता अज्ज्वला शर्मा ने याचिका में खुद को तिवारी का पुत्र घोषित करने की मांग की थी। तिवारी के इससे इनकार करने पर उज्ज्वला ने दावा किया था कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ तिवारी ही उनके पुत्र के पिता हैं और उनकी इच्छा पर ही रोहित को जन्म दिया गया था। इस संबंध में उज्ज्वला ने हाईकोर्ट में लिखित बयान पेश किया था। रोहित ने इसकी पुष्टि के लिए उसका एवं तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी, लेकिन तिवारी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे।
रोहित शर्मा कांग्रेस की पूर्व कार्यकर्ता अज्ज्वला शर्मा ने याचिका में खुद को तिवारी का पुत्र घोषित करने की मांग की थी। तिवारी के इससे इनकार करने पर उज्ज्वला ने दावा किया था कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ तिवारी ही उनके पुत्र के पिता हैं और उनकी इच्छा पर ही रोहित को जन्म दिया गया था। इस संबंध में उज्ज्वला ने हाईकोर्ट में लिखित बयान पेश किया था। रोहित ने इसकी पुष्टि के लिए उसका एवं तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी, लेकिन तिवारी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे।
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