उत्तर भारतीयों के बारे में भ़डकाऊ भाषणों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ बिहार व झारखंड में दर्ज सात मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। राज के खिलाफ ये मामले जनवरी 2000 के बाद दर्ज किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के वकीलों के सहमत हो जाने पर मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व बीएस चौहान की बेंच ने राज के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित करने के आदेश दिए। राज के खिलाफ ये मामले विभिन्न लोगों ने दर्ज कराए थे। इन सात मामलों में पांच झारखंड तथा दो बिहार मे दर्ज हुए थे। राज ने इन मामलों की सुनवाई एक जगह करने का आग्रह किया था।
सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के वकीलों के सहमत हो जाने पर मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व बीएस चौहान की बेंच ने राज के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित करने के आदेश दिए। राज के खिलाफ ये मामले विभिन्न लोगों ने दर्ज कराए थे। इन सात मामलों में पांच झारखंड तथा दो बिहार मे दर्ज हुए थे। राज ने इन मामलों की सुनवाई एक जगह करने का आग्रह किया था।
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