मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे का तबादला राजस्थान उच्च न्यायालय में किया गया है।
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन से विचार-विमर्श के बाद न्यायाधीश सप्रे का तबादला राजस्थान उच्च न्यायालय में किए जाने का आदेश जारी किया है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222 के उपखंड एक में वर्णित प्रावधानों के तहत न्यायमूर्ति सप्रे का तबादला किया है। उन्हें 12 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है।
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन से विचार-विमर्श के बाद न्यायाधीश सप्रे का तबादला राजस्थान उच्च न्यायालय में किए जाने का आदेश जारी किया है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222 के उपखंड एक में वर्णित प्रावधानों के तहत न्यायमूर्ति सप्रे का तबादला किया है। उन्हें 12 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है।
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