किशोरी की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी युवक को मध्यप्रदेश के खंडवा के जिला न्यायालय ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई।
अपर सत्र न्यायाधीश यू सी जैन ने एक साल पुराने इस प्रकरण में सुनवाई पूरी कर 22 वर्षीय राहुल राजपूत को दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राहुल ने निर्ममता पूर्वक किशोरी की हत्या की है और यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है।
अभियोजन के अनुसार 20 फरवरी 2009 को खंडवा नगर के समीप भोजाखेड़ी गांव में एक खेत के समीप कुएं पर 18 वर्षीय किशोरी कपडे धोने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और बात खुलने के डर से उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी।
Tuesday, February 23, 2010
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