राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला व न्यायाधीश प्रकाश टाटिया की खण्डपीठ ने निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई के लिए बनने वाली कॉजलिस्ट पर मुख्य न्यायाधीश का ही नियंत्रण रहेगा। न्यायालय में मुकदमों को लिस्ट में लगाने सम्बंधी आदेश अन्य न्यायाधीश पारित नहीं कर सकता।
इसके साथ ही खण्डपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ बचाओ संघर्ष समिति व दोनों हाईकोर्ट बार एसोसिएशनों की ओर से दायर विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए इस सम्बंध में एकलपीठ द्वारा 17 अगस्त 09 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने हर माह के अंतिम कार्य दिवस पर मुख्यपीठ में होने वाली हडताल के दिन मुख्यपीठ में मुकदमों की कॉजलिस्ट आम दिनों की तरह नहीं बनाए जाने को लेकर उच्च न्यायालय प्रशासन से जवाब तलब किया था। एकलपीठ के आदेश के विरूद्ध बार एसोसिएशनों की ओर से अलग-अलग विशेष अपीलें दायर की गई थी।
इसके साथ ही खण्डपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ बचाओ संघर्ष समिति व दोनों हाईकोर्ट बार एसोसिएशनों की ओर से दायर विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए इस सम्बंध में एकलपीठ द्वारा 17 अगस्त 09 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने हर माह के अंतिम कार्य दिवस पर मुख्यपीठ में होने वाली हडताल के दिन मुख्यपीठ में मुकदमों की कॉजलिस्ट आम दिनों की तरह नहीं बनाए जाने को लेकर उच्च न्यायालय प्रशासन से जवाब तलब किया था। एकलपीठ के आदेश के विरूद्ध बार एसोसिएशनों की ओर से अलग-अलग विशेष अपीलें दायर की गई थी।
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