राजस्थान हाईकोर्ट ने दीनदयाल ट्रस्ट प्रकरण मे आपराधिक जांच पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश के एस राठौड की एकलपीठ ने यह आदेश विधायक अशोक परनामी की और से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए ।
याचिका मे कहा गया था कि प्रस्तुत पूरी तरह से राजनिति से प्रेरित है। प्रकरण मे जमीन को हस्तान्तरण नही किया गया है इसलिए धोखाधडी नहीं हुई हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आपराधिक जांच पर रोक लगा दी । गोरतलब है कि शहर की निचली अदालत के आदेश पर गत 12 जनवरी को दीनदयाल ट्रस्ट प्रकरण मे एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच आंरभ की थी।
याचिका मे कहा गया था कि प्रस्तुत पूरी तरह से राजनिति से प्रेरित है। प्रकरण मे जमीन को हस्तान्तरण नही किया गया है इसलिए धोखाधडी नहीं हुई हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आपराधिक जांच पर रोक लगा दी । गोरतलब है कि शहर की निचली अदालत के आदेश पर गत 12 जनवरी को दीनदयाल ट्रस्ट प्रकरण मे एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच आंरभ की थी।
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment