झारखण्ड हाईकोर्ट ने सरकार को 14 दिनों के भीतर मानवाधिकार आयोग गठन करने के आदेश दिया है।
मालूम हो कि राज्य गठन के दस साल बाद भी मानवाधिकार आयोग का गठन न किए जाने पर हाईकोर्ट ने पहले भी अपनी नाराज़गी जताई थी। झारखण्ड उच्च न्यायालय कई मुख्या न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और आर.आर. प्रसाद कई खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि आयोग का गठन कर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाए। इसके बाद कोर्ट कई सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।
मालूम हो कि राज्य गठन के दस साल बाद भी मानवाधिकार आयोग का गठन न किए जाने पर हाईकोर्ट ने पहले भी अपनी नाराज़गी जताई थी। झारखण्ड उच्च न्यायालय कई मुख्या न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और आर.आर. प्रसाद कई खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि आयोग का गठन कर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाए। इसके बाद कोर्ट कई सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।
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