Wednesday, April 28, 2010
ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी को राहत
जयपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युधिष्ठिर शर्मा ने नागरिक मोर्चा की ओर से दायर उस इस्तगासे को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें आमेर की संरक्षित हवेलियों की अवैध खरीद प्रकरण में निलम्बित आईपीएल आयुक्त ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी समेत दस लोगों के खिलाफ पुलिस जांच का अनुरोध किया गया था।
परिवादी के वकील अजय कुमार जैन ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने नागरिक मोर्चा अध्यक्ष संदीप भातरा की ओर से दायर इस्तगासे को खारिज करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति का आदेश दे रखा है। ऐसी स्थिति में इस्तगासे पर पुलिस को जांच करने के आदेश नहीं दिये जा सकते। जैन ने कहा कि इस फैसले को चुनौती दी जायेगी।
गौरतलब है कि नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष संदीप भातरा ने गत शुक्रवार को अदालत में इस्तगासा दायर कर ललित मोदी, उनकी पत्नी मीनल मोदी, सज्जन मोदी, सत्य नारायण सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, विकास भटटाचार्य, गीता देवी, कमलेश, विमलेश और सरला भटटाचार्य को पक्षकार बनाया था।
इस्तगासे में कहा कि ललित मोदी दंपति समेत दस लोगों ने वर्ष 2004 में आमेर की हवेलियों को हड़पने का षड़यंत्र रचकर आपराधिक साजिश रची है।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment