शहर की एक कन्जयूमर कोर्ट ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कचरा पाए जाने के बाद कंपनी कोका कोला इंडिया को 25,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है।
दिल्ली जिला फोरम के अध्यक्ष जे. पी. शर्मा और सदस्य प्रेमलता और एस. एम. मजुमदार ने कहा कि बोतल के अंदर कचरे को नंगी आंखों दे देखा जा सकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार की कोल्ड ड्रिंक पीने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।
फोरम ने कहा कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड को मुआवजे के रूप में पीड़ित शीला को 25,000 रुपये और खराब समान की कीमत देने का निर्देश देते हैं। हरियाणा की रहने वालीं शीला की अपील पर सुनवाई के बाद जिला कन्जयूमर फोरम ने यह आदेश दिया। शीला ने कंपनी की ओर से सेवा में कमी के मामले में 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
दिल्ली जिला फोरम के अध्यक्ष जे. पी. शर्मा और सदस्य प्रेमलता और एस. एम. मजुमदार ने कहा कि बोतल के अंदर कचरे को नंगी आंखों दे देखा जा सकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार की कोल्ड ड्रिंक पीने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।
फोरम ने कहा कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड को मुआवजे के रूप में पीड़ित शीला को 25,000 रुपये और खराब समान की कीमत देने का निर्देश देते हैं। हरियाणा की रहने वालीं शीला की अपील पर सुनवाई के बाद जिला कन्जयूमर फोरम ने यह आदेश दिया। शीला ने कंपनी की ओर से सेवा में कमी के मामले में 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
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