सुप्रीम कोर्ट ने डबवाली अग्निकांड मामले में डीएवी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को 10 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए जमा करने का आदेश दिया है। 1995 में डबवाली के डीएवी स्कूल के सालाना समारोह में आग लगने से 400 मासूमों की मौत हो गई थी। डीएवी स्कूल को ये रकम एडिशनल सिविल जज के पास 6 हफ्ते में जमा करनी होगी।
गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कुल 33 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया था। इसमें से 55 फीसदी रकम डीएवी को देनी थी लेकिन डीएवी प्रबंधन रकम चुकाने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया जबकि प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से के 16 करोड़ रुपये जमा करा दिए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई करते हुए डीएवी प्रबंधन को आदेश दिया कि वो छह हफ्ते के भीतर 10 करोड़ रुपये जमा कराए। अग्निकांड पीड़ित संघ के प्रवक्ता विनोद बांसल ने आरोप लगाया कि डीएवी प्रबंधन शुरू से ही टालमटोल की रणनीति अपना रहा है। यही वजह है कि उन्हें न्याय मिलने में 15 साल लग गए।
गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कुल 33 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया था। इसमें से 55 फीसदी रकम डीएवी को देनी थी लेकिन डीएवी प्रबंधन रकम चुकाने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया जबकि प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से के 16 करोड़ रुपये जमा करा दिए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई करते हुए डीएवी प्रबंधन को आदेश दिया कि वो छह हफ्ते के भीतर 10 करोड़ रुपये जमा कराए। अग्निकांड पीड़ित संघ के प्रवक्ता विनोद बांसल ने आरोप लगाया कि डीएवी प्रबंधन शुरू से ही टालमटोल की रणनीति अपना रहा है। यही वजह है कि उन्हें न्याय मिलने में 15 साल लग गए।
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