राजस्थान हाई कोर्ट ने दीनदयाल ट्रस्ट मामले में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 15 जनों के खिलाफ निचली कोर्ट के आदेश पर कोर्ट फीस नहीं लगाने के मामले में बनीपार्क थाने में दर्ज एफआईआर की अनुसंधान कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार व परिवादी श्रीगंगानगर निवासी श्रीकृष्ण कुक्कड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आर.एस.राठौड़ ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को विधायक अशोक परनामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में कहा कि कुक्कड़ की ओर से दर्ज कराई एफआईआर वसुंधरा व अन्य को बदनाम करने व तंग करने के लिए दर्ज कराई है। इसलिए इस एफआईआर पर की जाने वाली अनुसंधान की कार्रवाई पर रोक लगाई जाकर इसे निरस्त किया जाए। न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान कार्रवाई पर रोक लगा दी।
याचिका में कहा कि कुक्कड़ की ओर से दर्ज कराई एफआईआर वसुंधरा व अन्य को बदनाम करने व तंग करने के लिए दर्ज कराई है। इसलिए इस एफआईआर पर की जाने वाली अनुसंधान की कार्रवाई पर रोक लगाई जाकर इसे निरस्त किया जाए। न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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