आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के खिलाफ जांच का निर्देश देने से इंकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेताओं के खिलाफ वह जांच का निर्देश नहीं दे सकता।
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि अगर अदालत मामला चलाने का निर्देश देती है तो यह आरोपी के खिलाफ 'गंभीर पूर्वाग्रह' का कारण बन सकता है।
अदालत ने याचिका दायर करने वाले सिक्किम विधानसभा के विपक्ष के नेता कुंगामीना लेपचा से कहा कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी कोई मांग है तो वे जांच एजेंसी से संपर्क करें।
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि अगर अदालत मामला चलाने का निर्देश देती है तो यह आरोपी के खिलाफ 'गंभीर पूर्वाग्रह' का कारण बन सकता है।
अदालत ने याचिका दायर करने वाले सिक्किम विधानसभा के विपक्ष के नेता कुंगामीना लेपचा से कहा कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी कोई मांग है तो वे जांच एजेंसी से संपर्क करें।
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