राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता के मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिना लाइसेंस वाले याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी विचार करे। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आर.एस.चौहान ने यह अंतरिम आदेश शिवराम जाट व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में परिवहन विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कंडक्टर की भर्ती के लिए भारी वाहन चलाने का लाइसेंस मांगा गया था।
Tuesday, March 23, 2010
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