तीन छात्राओं से चार-चार लाख रुपए फीस लेकर वापस न करने वाले एक निजी मेडिकल कॉलेज को मप्र हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कॉलेज को फीस वापस करने के निर्देश के साथ ही कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।
इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली तीन छात्राओं ने बाद में शासकीय मेडिकल कॉलेज, सागर में सीटें उपलब्ध होने पर उसमें प्रवेश ले लिया था। कॉलेज ने अब तक इन छात्राओं की फीस वापस नहीं की है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एससी सिन्हो की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की। छात्राओं शोभा पाटीदार, दीपिका थोहाड़े और नयना गोठिया ने कोर्ट में अपील की थी। छात्राओं के अधिवक्ता सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं से प्रवेश के समय पूरी फीस 2.80 लाख रुपए और बैंक गारंटी सहित करीब चार-चार लाख रुपए जमा कराए थे। कई बार आवेदन करने के बाद भी कॉलेज फीस वापस करने में आनाकानी कर रहा था।
इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली तीन छात्राओं ने बाद में शासकीय मेडिकल कॉलेज, सागर में सीटें उपलब्ध होने पर उसमें प्रवेश ले लिया था। कॉलेज ने अब तक इन छात्राओं की फीस वापस नहीं की है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एससी सिन्हो की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की। छात्राओं शोभा पाटीदार, दीपिका थोहाड़े और नयना गोठिया ने कोर्ट में अपील की थी। छात्राओं के अधिवक्ता सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं से प्रवेश के समय पूरी फीस 2.80 लाख रुपए और बैंक गारंटी सहित करीब चार-चार लाख रुपए जमा कराए थे। कई बार आवेदन करने के बाद भी कॉलेज फीस वापस करने में आनाकानी कर रहा था।
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