सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्केलिंग से सम्बन्धित याचिका का दो माह में फैसला करने को कहा है। इस याचिका में आरएएस में स्केलिंग का मुद्दा उठाया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है।
आरपीएससी की ओर से सोलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इससे आरपीएससी से परिणाम घोषित होने व अन्य औपचारिकता पूरी होने के बावजूद सफल अभ्यर्थियो की नियुक्ति नहीं हो रही है और राज्य प्रशासनिक सेवा के 713 पद खाली पड़े हैं।
न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और एस.एस. निज्जर की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट से कहा कि इस मामले से सम्बन्धित समादेश याचिका का 2 महीने में निस्तारण किया जाए। यह याचिका 24 असफल अभ्यर्थियों की ओर से दायर की हुई है।
आरपीएससी की ओर से सोलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इससे आरपीएससी से परिणाम घोषित होने व अन्य औपचारिकता पूरी होने के बावजूद सफल अभ्यर्थियो की नियुक्ति नहीं हो रही है और राज्य प्रशासनिक सेवा के 713 पद खाली पड़े हैं।
न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और एस.एस. निज्जर की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट से कहा कि इस मामले से सम्बन्धित समादेश याचिका का 2 महीने में निस्तारण किया जाए। यह याचिका 24 असफल अभ्यर्थियों की ओर से दायर की हुई है।
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