
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रेल यात्री अपनी गलती या लापरवाही से भी ट्रेन से गिरकर मरता है तो रेलवे का यह दायित्व है कि वह उसके परिजनों को मुआवजा दे।
न्यायमूर्ति आफताब आलम और आरएम लोढ़ा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को दरकिनार कर दिया कि रेलवे उस स्थिति में मुआवजा देने को बाध्