पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Sunday, January 31, 2010

दया याचिका की जानकारी देने वाला आरटीआई आवेदन खारिज।

गृहमंत्रालय ने संसद पर हमले के मामले में सजायाफ्ता अफजल गुरु की दया याचिका की स्थिति और उस पर अब तक हुई फाइल नोटिंग के खुलासे से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि इससे देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। मंत्रालय ने याचिका पर फाइल नोटिंग की मांग वाले आरटीआई आवेदन को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि याचिका पर अभी जांच होनी है क्योंकि इस मामले में दिल्ली सरकार की टिप्पणियों का अब भी इंतजार है। 

नियमों के अनुसार दया याचिका पर निर्णय करने से पहले जिस राज्य में अपराध हुआ है, वहां की सरकार की टिप्पणियां मांगी जाती हैं। अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति सचिवालय को रिपोर्ट करने से पहले इस पर दिल्ली सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है और मामला मंत्रालय में विचाराधीन है। इसलिए सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए आरटीआई की धारा आठ (एक) (ए) के तहत फाइल नोटिंग का आवेदन खारिज किया जाता है। अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार ऐसे आवेदनों पर जानकारी नहीं दी जा सकती जिससे देश की संप्रभुता एवं अखंडता या इसकी सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावित होते हों। वकील विवेक गर्ग के आरटीआई आवेदन के जवाब में गृह मंत्रालय ने सिर्फ इतना बताया कि उसकी पत्नी तब्बसुम द्वारा दया याचिका दायर की है।

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