राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अस्थाई कर्मचारी भी पेंशन लाभ पाने के हकदार हैं। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन माह में याची को पेंशन लाभ प्रदान करे।
याचिका में आर एस आर 1995 के नियम आर.10 के सब नियम (2) की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इसमें 33 वर्ष 6 माह की सेवा पूरी होने पर पेंशन का प्रावधान था। याची का कहना था राज्य सरकार नियम की आड़ में अस्थाई कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित रख रही है, जबकि सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थान उनके वेतन से भविष्यनिधि की राशि काटते हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादास्पद नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के विरूद्ध मानते हुए खारिज कर दिया।
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