ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने ताजा व्यवस्था में एक मुस्लिम महिला गवाह से धोखाधड़ी के एक मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए हिजाब ओढ़े बगैर अदालत में हाजिर होने को कहा है।
मीडिया की खबरों के मुताबिक न्यायाधीश शॉना डीन ने गुरूवार को कहा कि गवाह को साक्ष्य देते वक्त अपना हिजाब हटाना होगा।
बहरहाल, डीन ने कहा है कि उनके इस निर्णय को कानूनी मिसाल के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए यह एक व्यवस्था मात्र है।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए गवाह से हिजाब नहीं पहनने को कहा गया है।
गौरतलब है कि इस्लामी शिक्षण संस्था की 36 वर्षीय इस शिक्षिका को कॉलेज के निदेशक अनवर सैयद के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में गवाही देनी है।
मीडिया की खबरों के मुताबिक न्यायाधीश शॉना डीन ने गुरूवार को कहा कि गवाह को साक्ष्य देते वक्त अपना हिजाब हटाना होगा।
बहरहाल, डीन ने कहा है कि उनके इस निर्णय को कानूनी मिसाल के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए यह एक व्यवस्था मात्र है।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए गवाह से हिजाब नहीं पहनने को कहा गया है।
गौरतलब है कि इस्लामी शिक्षण संस्था की 36 वर्षीय इस शिक्षिका को कॉलेज के निदेशक अनवर सैयद के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में गवाही देनी है।
1 टिप्पणियाँ:
बहत सही ...........
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