सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को गुजरात हाईकोर्ट ने दो दिनों के सीबीआई रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया है।
अदालत ने यह आदेश जांच एजेंसी के अनुरोध पर किया। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी की शाह को रिमांड पर लेने की अर्जी नामंजूर कर दी थी। इसके बाद सीबीआई ने विशेष अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
शाह शनिवार से दो दिन के सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई ने पहले शाह का सात दिन का रिमांड चाहा था लेकिन सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस अकील कुरैशी ने सीबीआई को शाह का दो दिन का रिमांड दे दिया है।
हालांकि हाईकोर्ट ने शाह के वकील की इस मांग को मंजूर कर लिया कि पूछताछ की वीडियो रिकार्डिंग होना चाहिए। सीबीआई की तरफ से वकील केटीएस तुलसी अदालत में हाजिर हुए जबकि शाह के लिए राम जेठमलानी ने दलील दीं।
सीबीआई ने शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर हत्या और अपहरण का आरोप है।
अदालत ने यह आदेश जांच एजेंसी के अनुरोध पर किया। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी की शाह को रिमांड पर लेने की अर्जी नामंजूर कर दी थी। इसके बाद सीबीआई ने विशेष अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
शाह शनिवार से दो दिन के सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई ने पहले शाह का सात दिन का रिमांड चाहा था लेकिन सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस अकील कुरैशी ने सीबीआई को शाह का दो दिन का रिमांड दे दिया है।
हालांकि हाईकोर्ट ने शाह के वकील की इस मांग को मंजूर कर लिया कि पूछताछ की वीडियो रिकार्डिंग होना चाहिए। सीबीआई की तरफ से वकील केटीएस तुलसी अदालत में हाजिर हुए जबकि शाह के लिए राम जेठमलानी ने दलील दीं।
सीबीआई ने शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर हत्या और अपहरण का आरोप है।
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment