
किसी व्यक्ति को पर्याप्त कारण के बिना जेल में रखे जाने से उसकी प्रतिष्ठा को पहुंचने वाली अपूर्णीय क्षति की ओर ध्यान दिलाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नियमित जमानत के अनुरोध पर विचार करने के दौरान आरोपी को अंतरिम जमानत प्रदान की जानी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा जब कोई व्यक्ति नियमित जमान