किसी व्यक्ति को पर्याप्त कारण के बिना जेल में रखे जाने से उसकी प्रतिष्ठा को पहुंचने वाली अपूर्णीय क्षति की ओर ध्यान दिलाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नियमित जमानत के अनुरोध पर विचार करने के दौरान आरोपी को अंतरिम जमानत प्रदान की जानी चाहिए।
शीर्ष न्यायालय ने कहा जब कोई व्यक्ति नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है तो संबद्ध अदालत आम तौर पर अर्जी को सुनवाई के लिए कुछ दिन बाद सूचीबद्ध कर देती है ताकि वह केस डायरी पर विचार कर सके जिसें पुलिस अधिकारियों से हासिल करना होता है और इस बीच अर्जी देने वाले को जेल जाना पड़ता है।
न्यायमूर्ति मार्कन्डेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने एक आदेश में कहा भले ही अर्जी देने वाला इसके बाद जमानत पर छूट जाये तो भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंचती है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी मूल्यवान संपत्ति होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार का एक पहलू है।
शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश सुखवंत सिंह द्वारा दायर की गयी अपील पर सुनाया। सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दिये जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
शीर्ष न्यायालय ने कहा जब कोई व्यक्ति नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है तो संबद्ध अदालत आम तौर पर अर्जी को सुनवाई के लिए कुछ दिन बाद सूचीबद्ध कर देती है ताकि वह केस डायरी पर विचार कर सके जिसें पुलिस अधिकारियों से हासिल करना होता है और इस बीच अर्जी देने वाले को जेल जाना पड़ता है।
न्यायमूर्ति मार्कन्डेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने एक आदेश में कहा भले ही अर्जी देने वाला इसके बाद जमानत पर छूट जाये तो भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंचती है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी मूल्यवान संपत्ति होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार का एक पहलू है।
शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश सुखवंत सिंह द्वारा दायर की गयी अपील पर सुनाया। सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दिये जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
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