गंगानगर जिले के सूरतगढ़ ब्लाक साक्षरता समन्वयक, रामलाल को न्यायालय द्वारा रिश्वत लेने के जुर्म में दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक ने बताया कि गंगानगर निवासी राजकुमार ने 25 मार्च, 2004 को ब्यूरो में शिकायत की कि साक्षरता के लिए प्रेरक लगाने के एवज में ब्लाक समन्वयक ने पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की। इस प्रकरण में ब्यूरो द्वारा ट्रैप डालकर रामलाल को दो हजार रुपये की रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। महानिदेशक ने बताया कि ब्यूरो ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की तथा रामलाल के विरुद्ध जुलाई, 2005 में न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर में चालान पेश किया था। न्यायाधीश ने ट्रायल के बाद रामलाल को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
Friday, May 22, 2009
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