पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के संगठन द्वारा डाली गई सामान्य रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक बढ़ाई हुई फीस लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने संचालकों से शिक्षा निदेशालय हरियाणा सरकार द्वारा पारित आदेश 6 जुलाई के अनुसार फीस लेने को कहा है।
इसके तहत निजी स्कूल टयूशन फीस 20 प्रतिशत तक ही बढ़ाकर ली जा सकती है। वह भी तब, जब स्कूल में फंड की कमी हो। इसके साथ आय-व्यय का पूर्ण ब्यौरा निदेशालय को दे दिया गया है। अभिभावक एकता मंच के जिलाध्यक्ष एनएल जांगिड़ ने सभी स्कूलों की पैरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बढ़ी फीस देने की एवज में रसीद मंच के कार्यालय में जमा कराने का निवेदन किया है। ताकि ऐसे स्कूलों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। मामले की पूर्ण सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। एपीजे शिक्षा समिति सेक्टर 15 ने एक सामान्य रिट पीटिशन रजिस्ट्री नं. 15039 24 सितम्बर के तहत हाईकोर्ट में डाली है। कोर्ट ने निजी स्कूलों के संगठन द्वारा डाली हुई पीटिशन में शामिल कर लिया है।
इसके तहत निजी स्कूल टयूशन फीस 20 प्रतिशत तक ही बढ़ाकर ली जा सकती है। वह भी तब, जब स्कूल में फंड की कमी हो। इसके साथ आय-व्यय का पूर्ण ब्यौरा निदेशालय को दे दिया गया है। अभिभावक एकता मंच के जिलाध्यक्ष एनएल जांगिड़ ने सभी स्कूलों की पैरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बढ़ी फीस देने की एवज में रसीद मंच के कार्यालय में जमा कराने का निवेदन किया है। ताकि ऐसे स्कूलों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। मामले की पूर्ण सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। एपीजे शिक्षा समिति सेक्टर 15 ने एक सामान्य रिट पीटिशन रजिस्ट्री नं. 15039 24 सितम्बर के तहत हाईकोर्ट में डाली है। कोर्ट ने निजी स्कूलों के संगठन द्वारा डाली हुई पीटिशन में शामिल कर लिया है।
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