राजस्थान राज्य सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति की आय सीमा को बढ़ा दिया है। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर वार्षिक आय सीमा पच्चीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रूपए वार्षिक कर दी गई है। इस संबंध में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमावली में आवश्यक संशोधन किया है।
Tuesday, October 6, 2009
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