चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के ओपिनियन और एक्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन प्रसारण पर रविवार से मतदान समाप्त होने तक प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रतिबंध की अवधि रविवार शाम तीन बजे से शुरू होगी और 13 अक्तूबर को मतदान समाप्त होने तक शाम पांच बजे तक जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार एकल चरण वाले मतदान में ओपिनियन एवं एक्जिट पोल कभी भी कराए जा सकते हैं लेकिन चुनाव संपन्न होने के लिए तय समय समाप्त होने तक के 48 घंटे के भीतर उनका प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।
तीनों राज्यों के चुनाव के प्रचार का काम रविवार को समाप्त हो रहा है। आयोग ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने का समय शाम तीन बजे तय किया गया है जबकि हरियाणा में यह समय शाम पांच बजे है।
चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रतिबंध की अवधि रविवार शाम तीन बजे से शुरू होगी और 13 अक्तूबर को मतदान समाप्त होने तक शाम पांच बजे तक जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार एकल चरण वाले मतदान में ओपिनियन एवं एक्जिट पोल कभी भी कराए जा सकते हैं लेकिन चुनाव संपन्न होने के लिए तय समय समाप्त होने तक के 48 घंटे के भीतर उनका प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।
तीनों राज्यों के चुनाव के प्रचार का काम रविवार को समाप्त हो रहा है। आयोग ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने का समय शाम तीन बजे तय किया गया है जबकि हरियाणा में यह समय शाम पांच बजे है।
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