Sunday, October 4, 2009
मकानों में डॉक्टर, वकील सीए को भी आरक्षण।
राजस्थान आवासन मंडल,अजमेर की आवास योजनाओं में अब प्रोफेशनल अवैतनिक लोगों के लिए भी अलग से कोटा होगा। आवासन मंडल की आवासीय योजनाओं में वकीलों, सीए, निजी चिकित्सकों व राज्यकर्मियों के लिए पूर्व में अलग से आरक्षण नहीं था। गत 16 अगस्त की बैठक में मंडल ने इनके लिए 5 से 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है।
संपत्ति निस्तारण विनियम 1970 के नियम 8 के तहत यह प्रावधान किया गया है। हालांकि कुछ वर्र्गो से मंडल को कई बार आवेदन ही नहीं मिलते।
अजमेर के वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर लंबे समय से सरकार से हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आरक्षण की मांग कर रहे थे। नगर सुधार न्यास भूखंड आवंटित करता है लेकिन इसमें इन वर्र्गो के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं था। कमोबेश यही स्थिति राज्य कर्मचारियों की थी।
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